पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. अगर इस तारीख तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया जाता है, तो एक व्यक्ति को इसके कई परिणाम भुगतने होंगे.
PAN-Aadhaar लिंक न करने पर जुर्माना, जल्दी करें निकलने वाली है आखिरी तारीख |
अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो सबसे पहले आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
एक बार जब पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो व्यक्ति विभिन्न वित्तीय लेनदेन जैसे कि बैंक खाता खोलना, शेयरों में निवेश, म्यूचुअल फंड आदि का संचालन नहीं कर पाएगा.
विशेषज्ञों के अनुसार, एक बार जब पैन निष्क्रिय हो जाता है और उसे कहीं उद्धृत/प्रस्तुत करना होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि पैन प्रस्तुत/उद्धृत नहीं किया गया है, तो वह आयकर अधिनियम के तहत दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है.
हालांकि, कोई व्यक्ति पेनल्टी का भुगतान करके समय सीमा समाप्त होने के बाद पैन को आधार से लिंक कर सकता है.
आयकर अधिनियम की धारा 234एच के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि सरकार ने अभी तक जुर्माना राशि की घोषणा नहीं की है, लेकिन देय तिथि की समाप्ति के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए अधिकतम राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी.
एक बार पेनल्टी का भुगतान और लिंकिंग प्रक्रिया हो जाने के बाद, पैन एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा और इसका उपयोग वित्तीय लेनदेन करने के लिए किया जा सकता है.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहले निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद पैन को आधार से जोड़ने पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं था.
वित्त अधिनियम, 2021 को पारित करने के समय आयकर अधिनियम में धारा 234H जोड़े जाने के बाद दंड प्रावधान 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हुआ.
पैन को आधार से लिंक करना क्यों अनिवार्य है?
पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था. आयकर अधिनियम के तहत एक नई धारा 139AA जोड़ी गई थी. धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा.
जब कानून पेश किया गया था, तो पैन को आधार से न जोड़ने से पैन अमान्य हो जाता था.. इसका मतलब यह होगा कि पहले व्यक्ति को पैन जारी नहीं किया गया था.. हालांकि, पहले किए गए लेनदेन की वैधता की रक्षा के लिए, ‘अमान्य’ शब्द को ‘निष्क्रिय’ से बदल दिया गया था..
पैन को आधार से जोड़ने के तरीके
पैन को आधार से जोड़ने के कई तरीके हैं.. कोई व्यक्ति आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एसएमएस भेजकर या फॉर्म भरकर पैन को आधार से लिंक कर सकता है.
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा और अगर पहले से नहीं किया है तो उस पर रजिस्टर करें.
आपका पैन (PAN) ही आपकी यूजर आईडी होगी. आप यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तारीख डालकर लॉग इन कर सकते हैं.
इसके बाद, एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी.
अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो आप मेनू बार में ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक कर सकते हैं.
पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे डिटेल का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा. अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.
अगर डिटेल मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “Link Now” बटन पर क्लिक करें.
इसके बाद, एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें आपको यह बता दिया जाएगा कि आपका आधार पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.